मामला मौज़ा – घोरजारा (थाना सं0 741) अंचल – शेरघाटी का है। भू-हदबंदी गज़ट अधिसूचना सं0 698 दिनांक 26-12-1988 मे अधिग्रहित 5.06 एकड़ रकवा खेसरा सं0 132 की भूमि है, लेकिन गज़ट मे खेसरा सं0 132 की जगह 128 त्रुटिपूर्ण टंकित हो गया। खेसरा सं0 128 का रकवा ही मात्र 0.52 एकड़ है, तो 5.06 एकड़ रकवा कैसे अधिग्रहित हो सकता है, सुधारने की जरूरत है। 35 वर्ष बीत चुके हैं, अब तक जितने भी अंचलाधिकारी , DCLR एवं अपर समाहर्ता (राजस्व) रहे है, किसी ने भी इस त्रुटि पर गौर नहीं किए। मुझसे पहले के रैयत अब्दुल रहमान अनपढ़ थे, इसलिए उनके साथ अंचलाधिकारी एवं DCLR ने छल किए कि म्यूटेशन निबंधित केवाला के आधार पर पंजीकृत कर इनके अधिकार अभिलेख (ROR) की जमीन को अन्य नाम के रसीद मियां को परवाना सं0 24/1989-90 द्वारा निर्गत कर इस कदर उलझाया गया, ताकि भविष्य मे गलती पकड़े जाने पर परवाना के आड़ मे न्यायालय को गुमराह किया जा सके। अब चुकी, मैंने इस गलती को पकड़ लिया, तो मुझे ही कटघरे मे खड़ा किया जा रहा है और कहा गया कि म्यूटेशन चाहिए तो गज़ट मे सुधार कराकर लाओ। गज़ट मे त्रुटि है और अगर CO सिफ़ारिश नहीं करते है, तो मुझे कौन सुनेगा। ऐसा ही रहा, तो मैं कई वर्षो तक मुकदमेवाजी मे ही फंसा रह जाऊंगा। मामला को विवादित करने वाले श्री अंजनी कुमार, तत्कालीन अपर समाहर्ता (राजस्व) गया है। इसके अलावा श्री इष्टदेव महादेव, DCLR जिन्हे दाखिल खारिज मे अनियमितता बरतने एवं घूस लेकर एकपक्षीय निर्णय करने के भ्रष्टाचार मे निलंबित किया जा चुका है तथा श्री सुधीर तिवारी, जिनके ऊपर हरिजन अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज है। अतः माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि सरकारी कर्मी के द्वारा झूठा मनगढ़ंत प्रतिवेदन करने के प्रचलन पर लगाम लगाने हेतु एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है ताकि इससे पनपने वाले भ्रष्टाचार को कम किया जा सके।
जमाबंदी रैयत के जमीन को अन्य नाम से परवाना द्वारा बंदोवस्ती
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