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एकपक्षीय दर्ज एफ.आई.आर को निरस्त करने की मांग
बेगुनाही के दस्तावेज सौंप कर की दर्ज प्रकरण की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग
भैंसदेही- आवेदक योगेश कुमार भुस्कुटे निवासी भैंसदेही ने मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बैतूल तथा पुलिस अधीक्षक बैतूल को अपने विरुद्ध डॉक्टर व्योमा वर्मा की शिकायत पर थाना भैंसदेही में एकपक्षीय तौर पर दर्ज एफ.आई.आर. न.0305/ 2024 दिनांक 27 /6/2024 जो कि वर्तमान मे विवेचनाधिन है के सबंध मे अपनी बेगुनाही के दस्तावेजजी साक्ष्य सौप कर प्रकरण की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कर उचित न्याय दिलाए जाने की मांग की है l दिए गए आवेदन में उल्लेख है कि आवेदक दिनांक 19 /6/ 2024 को शासकीय अस्पताल भैंसदेही में रात्रि में अपना इलाज करवाने के लिए गया था किंतु ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर व्योमा वर्मा ने आवेदक को पुरानी रंजिश के चलते अस्पताल में उपस्थित स्टाफ एवं अन्य लोगों के सामने अभद्र व्यवहार कर अपमानजनक जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए गंदी-गंदी गालियां देकर झूठे मानहानि प्रकरण में फंसा कर जेल भिजवाने की धमकियां देकर बिना इलाज किए अस्पताल से भगा दिया था. इस संबंध में आवेदक द्वारा रात्रि मे ही दि.19 /6/ 24 को पीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी. एवं दिनांक 24 /6/ 2024 को डॉक्टर वर्मा के विरुद्ध थाना भैंसदेही सहित अन्य उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की गई है किंतु आवेदक की शिकायत पर आज तक थाना भैंसदेही द्वारा कोई उचित कार्रवाई डॉक्टर वर्मा के विरुद्ध नहीं की गई है. जिससे उसके हौसले बुलंद है तथा वह आवेदक एवं उसके परिवार वालों को मोबाइल फोन पर धमकी दे रही है कि वह अपनी शिकायतें वापस ले ले अन्यथा तेरा केरियर बर्बाद कर देने ,15 लाख का मानहानि का मुकदमा कायम करने और तुझे घर बेचकर मुझे मानहानि का पैसा देना पड़ेगा जैसी धमकिया दे रही है l आवेदक द्वारा आरोप लगाया गया कि डॉक्टर वर्मा ने उपरोक्त शिकायतों के चलते रंजिशवस आवेदक के विरुद्ध मनगढ़ंत एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दुर्भावना पूर्वक झूठे आरोप लगाकर कथित घटना दिनांक 20/ 6/ 2024 एव दि. 25/06/24 से लगभग सात दिवस पश्चात दि.27/ 6.2024 को असत्य एवं निराधार शिकायत थाना भैंसदेही में दर्ज करवाई गई है जो संदेहास्पद है l आवेदक योगेश द्वारा अपने पक्ष समर्थन में अपनी बेगुनाही प्रमाणित करने के लिए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक बैतूल को मंगलवार को दिए गए अपने आवेदन पत्र के साथ दिनांक 20 /6/ 24 की वीडियो सीडी तथा 25/6 /24 की गूगल की टाइमलाइन लोकेशन की डिजिटल छाया प्रति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर उसे विवेचना में शामिल कर जांच किए जाने का निवेदन किया है l आवेदक ने बताया कि उक्त तिथियों मे डॉ व्योमा वर्मा से उसका कोई वाद विवाद ही नहीं हुआ है, जिसकी पुष्टि कथित घटित घटना दिनाक के आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं शासकीय अस्पताल भैंसदेही में लगे सीसीटीवी फुटेज से भी की जा सकती हैं l आवेदक ने शिकायतकर्ता डा. वर्मा की शिकायत पर थाना भैंसदेही मे दर्ज उक्त एफ. आई. आर की विवेचना उसके द्वारा कथित घटना दिनाको के प्रस्तुत किये गए नियमानुसार दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की जाकर आवेदक को उचित न्याय दिलाए जाने तथा उसके विरुद्ध दर्ज की गई एफ आई आर को जांच कर निरस्त किए जाने की मांग की है. आवेदक ने बीएमओ भैंसदेही से घटित घटना दिनांको की अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज एवं कार्यरत स्टाफ की जानकारी भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा -76 के तहत नियमानुसार दि.29/6/24 को आवेदन देकर मांगी है l किंतु वह जानकारी भी बी एम मों द्वारा डा. व्योमा वर्मा के दबाव में नहीं दी जा रही है . आवेदक ने बताया कि वह अनुसूचित जाति वर्ग का है तथा विद्यार्थी है ,आवेदक के विरुद्ध डॉक्टर वर्मा द्वारा अपने पद एवं प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए विद्वेष पूर्ण मिथ्या एवं तंग करने वाली आपराधिक कार्रवाई दुर्भावना पूर्वक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, मानसिक रूप प्रताड़ित करने के उदेश्य से संस्थित करवाई गई हैl इसके पूर्व भी डॉक्टर व्योमा वर्मा ने स्थानीय पत्रकारों एवं आशा कार्यकर्ताओं को झूठे मानहानि मुकदमे में फसाने की धमकीया दी थी l इनकी विवादास्पद कार्य प्रणाली से इन्हें जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतुल द्वारा आमला स्थानांतरित कर दिया गया था l

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